WHRF का परिचय- विश्व हिन्दू अनुतोष संस्था, का गठन इंटरनेशनल हिन्दू पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा दिनॉंक 09 दिसम्बर 2017 को पारित संकल्प के अनुपालन में किया गया है। यह इंटरनेशनल हिन्दू पर्सनल लॉ बोर्ड का एक सहायक अंग है। इसका विधिवत पंजीकरण एक धार्मिक ट्रस्ट के अन्तर्गत 22.09.2018 में किया गया।इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति धनराशि/सामग्री दान कर सकता है।
WHRF का मुख्य कार्य- यह संस्था/ट्रस्ट भारतवर्ष के सभी हिन्दूओं को आपत्तिकाल (दुर्घटना,गंभीर रोग,व अन्य कारणों से परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य का अनुपस्थिति) में आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों व उपलब्ध कोष के आधार पर अनुतोष प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। वर्तमान में निर्धन या विपत्तिग्रस्त पात्र हिन्दुओं को भोजन, वस्त्र, दैनिक प्रयोग की सामग्री व/अथवा नकद राहत राशि 2000 से 20000 रू0 तक प्रदान की जाएगी।
अन्य कार्य - उपलब्ध कोष व संसाधनों के आधार पर निम्नलिखित कार्य भी किए जाएंगे-
- हिन्दू धार्मिक एवं विधिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन,
- पात्र हिन्दू विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना,
- हिन्दू मंदिरों व धर्मस्थलों के संचालन में सहायता,
- दहेज रहित हिन्दू विवाह को प्रोत्साहित करना,
- दो/अधिक हिन्दू पक्षकारों के मध्य पारिवारिक/सामान्य विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण,
- हिन्दुओं के कल्याण के लिए असाधारण कार्य करने वाले हिन्दू व्यक्ति को सम्मानित करना
- अन्य सभी कार्य जो हिन्दुओं के धार्मिक/विधिक हितों के लिए आवश्यक हों।
राहत प्राप्त करने की विधि- कोई भी भारतीय हिन्दू (सनातन धर्मी) उपरोक्त स्थिति होने पर, अपने निवास स्थानीय अथवा नगर के इंटरनेशनल हिन्दू पर्सनल लाॅ बोर्ड के पदाधिकारी जैसे वार्ड प्रमुख/ग्राम प्रमुख/जिला प्रतिनिधि या जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी को सूचित करेगा, जिसके आधार पर उक्त पदाधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण व जांच करके पात्रता एवं आवश्यकता के बिन्दुओं पर जाॅच करते हुए WHRF के पदाधिकारियों को जांच रिपोर्ट व प्रस्तावित सहायता की संस्तुति प्रेषित करेंगे, विशेष स्थिति में ऐसी जाॅच प्रान्तीय बोर्ड या राष्ट्रीय बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी। जिसके आधार पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या उसके अधीन सहायता समिति राहत प्रदान करने हेतु निर्णय लेगी, जोकि प्रत्येक मामले में अंतिम होगा। राजनीतिक व्यक्तियों की संस्तुति पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा ।
राहत वितरण की विधि- राहत स्वीकृत होने के पश्चात, नकद/चैक या सामग्री, प्रभावित परिवार या व्यक्ति को जाॅचकर्ता पदाधिकारी एवं WHRF पदाधिकारी द्वारा मौके पर प्रदान की जाएगी। जिसकी प्राप्ति स्वीकार करना एवं उसी समय फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा।
WHRF द्वारा दान प्राप्ति - धर्म संचित करने/परोपकार में योगदान करने का इच्छुक कोई भी हिन्दू नियमानुसार नकद धनराशि/चैक/बैक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्था को दान कर सकता है। जो अभिस्वीकृति के बाद किसी भी दशा में दानदाता को वापिस नहीं की जाएगी। 11000 रूपये या अधिक धनराशि दान करने वाले व्यक्तियों को फोटों व नाम वेवसाइट पर 6 माह तक प्रकाशित किए जाऐंगे।